इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में जनसभा का आयोजन करने वाले व मुख्तार के रिश्तेदार मंसूर अंसारी को राहत दी है जस्टिस डीके सिंह ने आरोपी मंसूर अंसारी को 10 दिनों में गाजीपुर की सेशन कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सरेंडर करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याची मंसूर की जमानत पर फैसला ले।
अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिस जनसभा में भड़काऊ बयान दिया था, उस सभा के आयोजक मंसूर अंसारी थे। आरोप है कि अब्बास अंसारी के विवादित बयान के बाद मंसूर अंसारी ने ही लोगों से ताली बजवाई थी। अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब-किताब किया जाएगा उसके बाद ही उन्हें यहां से जाने दिया जाएगा।
इस मामले में चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया था। अब्बास अंसारी के साथ ही मंसूर अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट को चुनौती देने के लिए मंसूर अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।