सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक स्कूल के मैदान में रामलीला आयोजन रोकने को कहा गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि त्योहार की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं, इसलिए रामलीला कार्यक्रम जारी रहेगा।
साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन से छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि ऐसे आयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थल निर्धारित किए जाएं, ताकि स्कूल के खेल के मैदान केवल छात्रों के उपयोग के लिए सुरक्षित रहें।