प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर विजमा यादव सत्य और रिकार्डों के साथ अपना जवाब दाखिल करें. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई पर याची अपना जवाब नहीं देता है तो बिना उसकी उपस्थिति के ही याचिका का निस्तारण कर दिया जाएगा. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने प्रतापपुर से विधानसभा सीट से अपना दल (एस) के प्रत्याशी रहे और पूर्व राज्य मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की चुनाव याचिका पर दिया.
याची की ओर से तर्क दिया गया कि विजयी प्रत्याशी सपा विधायक विजमा यादव ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज केवल 2 अपराधों का विवरण प्रस्तुत किया है, जबकि उनके खिलाफ कई और अपराध के मामले दर्ज हैं. प्रतिवादी अपने हलफनामे में अपने अपराधिक इतिहास का पूरा विवरण न देकर उन्होंने गंभीर अपराध किया है. संबंधी तथ्यों को छुपाया है जो कि विधि पूर्वक गलत है, जिसकी वजह से उनका नामांकन पत्र खारिज किया जाना चाहिए.
याची ने इस संबंध में चुनाव अधिकारी से भी शिकायत की है. हालांकि कोई कार्रवाई ना होने से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. मामले में विधायक को प्रक्रिया के तहत जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है. इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी गई.