शहरों में नगर निकाय के अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध पार्किंग का धंधा अब नहीं चल पाएगा। नई पार्किंग नियमावली के तहत अवैध पार्किंग पर कड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। निकाय सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से पार्किंग ठेका चलाने पर अब न्यूनतम 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नई नियमावली लागू, सख्त प्रावधान
प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग के लिए नई नियमावली जारी की है। शुरुआत में इसे नगर निगम वाले शहरों में लागू किया गया है। नियमावली के अनुसार, जहां एक तरफ लोगों को बेहतर पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, वहीं अवैध पार्किंग के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। उप्र नगर निगम अधिनियम के तहत न्यूनतम 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
अवैध पार्किंग पर कार्रवाई का अधिकार नगर आयुक्त को
अवैध पार्किंग के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार नगर आयुक्त को सौंपा गया है। अवैध पार्किंग कितने समय से चल रही है और उससे कितनी कमाई हुई है, इन बिंदुओं के आधार पर जुर्माना वसूला जाएगा। जरूरत पड़ने पर अवैध पार्किंग संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती है।
लाइसेंस उल्लंघन पर भी सख्ती
यदि कोई लाइसेंसधारी पार्किंग संचालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति शहर में पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करेगी और आम लोगों से फीडबैक भी लेगी। इस पहल का उद्देश्य शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाना है।