यूपी: मानहानि के मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने आरोपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए सात मई की तारीख तय की है।

राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में बताया कि 29 अप्रैल को रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में होनी है लिहाजा वे हाजिर नहीं हो सके।

सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक (भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा के दौरान नौ दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया और कहा ‘’ लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे।

नौ तारीख़ को सीमा पर चीनी भारतीय सेना के बीच विवाद होने के बाद भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी करके बताया गया कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थी। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में कहा भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों द्वारा पिटाई के झूठे बयान से परिवादी को आघात लगा है। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना, सैनिकों के परिवार और वादी की मानहानि हुई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here