फर्जी सिम मामले में कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिचा दुबे की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। जमानत मंजूर करने के बाद कोर्ट ने कहा कि यदि याची की गिरफ्तारी होती है तो उसे 50 हजार के निजी मुचलके व दो जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने रिचा दुबे की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए है।
दरअसल, एसआईटी की रिपोर्ट में रिचा दुबे द्वारा फर्जी आधार कार्ड से सिम खरीदने की बात सामने आई थी। इसी आरोप के चलते रिचा दुबे के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद रिचा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। तो वहीं, सरकारी वकील का कहना था की एडवांस नोटिस के बावजूद उनको इस मामले में अभी कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए।
रिचा दुबे के वकील ने सरकारी वकील की बात का विरोध करते हुए कहा कि यदि समय दिया गया तो पुलिस निश्चित रूप से याची को गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो गया है और यदि पुलिस याची को नहीं भी गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी के डर से अपने घर से बाहर रहना होगा ।कोर्ट ने रिचा दुबे की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 27 जनवरी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने रखी ये शर्त
कोर्ट ने शर्त रखी है कि रिचा दुबे पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश होंगीं। वह देश छोड़कर नही जाएगीं और यदि उनके पास पासपोर्ट है तो उसे एसएसपी के पास जमा करेंगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।