दो दिसम्बर तक राज्य सरकार कुंभ की तैयारियों का ब्योरा बताएं : नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ने 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ की तैयारियों का ब्योरा प्रदेश सरकार से दो दिसंबर तक तलब किया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली के खिलाफ दायर याचिकाओं की बुधवार को सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए.

हाईकोर्ट ने बुधवार को क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर क्या-क्या व्यवस्था की है? सरकार दो दिसंबर तक कोर्ट को इसकी जानकारी दे.

याचिकर्ताओं की ओर से खण्डपीठ को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की राज्य के बॉर्डर पर जांच नहीं की जा रही है.

गौरतलब है कि देहरादून निवासी अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल ने प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की मदद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हुई हैं. पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने हाईकोर्ट में दायर अपनी विस्तृत रिपोर्ट में पेश कर उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल स्थिति की पुष्टि की है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से वहां प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है. रिपोर्ट का संज्ञान लेकर कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलावार निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश देकर कमेटियों से सुझाव मांगे थे.

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