योगी सरकार के सख्त दिशा-निर्देश, अब शादी समारोह में करना होगा इन नियमों का पालन, नहीं तो होगी FIR दर्ज

भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस महामारी  से मचे हाहाकार हो देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में शादी-समारोहों में लोगों के सम्मिलित होने को लेकर काफी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार, प्रदेश में अब शादी-समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे। वहीं, 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

बता दें कि विवाह में बैंड एवं डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है तथा बुजुर्ग व बीमार शख्स भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

जारी की गई एडवायजरी में बताया गया है कि समारोह स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। वहीं, थर्मल स्कैनर व सैनिटाइजर की भी उपलब्धता होनी चाहिए। 

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