राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसआई भर्ती 2021 रद्द, सरकार को झटका

राजस्थान हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था। करीब एक साल पहले 13 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थीं, जिनमें परीक्षा निरस्त करने की मांग की गई थी।

इस भर्ती परीक्षा में 3 लाख 80 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन बार अपने स्तर पर निर्णय लेने का अवसर दिया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। बाद में सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसने परीक्षा रद्द न करने की सिफारिश की थी।

सरकार और चयनित अभ्यर्थियों का विरोध

सरकार और चयनित उम्मीदवारों ने भर्ती रद्द करने का विरोध किया। उनका तर्क था कि गड़बड़ी सीमित संख्या तक थी और दोषियों की पहचान संभव है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जांच में 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार अभ्यर्थियों की संलिप्तता सामने आई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे ईमानदारी से परीक्षा देकर आए हैं, कई तो अन्य सेवाओं से इस्तीफा देकर इसमें शामिल हुए। यदि पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

हालांकि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि भर्ती व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार से प्रभावित रही और इसे रद्द करना ही न्यायसंगत है।

नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस भर्ती को लेकर 146 दिन तक आंदोलन चला, रैलियां और ज्ञापन दिए गए। उनका आरोप है कि सरकार के कुछ बड़े नेता भर्ती रद्द करने के खिलाफ थे। वहीं, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने ऑल पार्टी मीटिंग में पेपर लीक को शर्मनाक बताया था। बेनीवाल ने यह भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव के दौरान पेपर लीक माफिया पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया था।

कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फैसले को जनभावनाओं के अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि यह सत्य और संघर्ष की जीत है। अगर पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय पर निर्णय ले लेते तो अभ्यर्थियों को दो साल तक संघर्ष नहीं करना पड़ता।

नई भर्ती में होंगे अतिरिक्त पद

याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई और इसमें आरपीएससी के सदस्य भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि प्रश्नपत्र पूरे प्रदेश में लीक हुआ और ब्लूटूथ गैंग तक पहुंचा। इसलिए परीक्षा जारी रखना संभव नहीं। अब होने वाली नई भर्ती में 897 अतिरिक्त पद भी जोड़े जाएंगे।

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