ब्लैक फंगस की दवा, कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं देना होगा टैक्स

कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज करीब सात महीने बाद जीएसटी परिषद की इस साल की पहली बैठक हुई। इस 43वीं GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम फैसले लिए हैं। सीतारमण ने बताया कि कोविड महामारी को लेकर मीटिंग विस्चार से चर्चा हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए।

आइए आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं: 

1.  31 अगस्त तक राहत सामग्री के आयात में छूट

इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कोविड से जुड़ी राहत वस्तुओं के आयात में छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने 31 अगस्त तक मुफ्त COVID संबंधित सप्लाई पर IGST से छूट देने का फैसला किया है। बता दें कि अब तक, IGST छूट केवल तब मिलती थी जब आप मुफ्त में आयात कर रहे थे। 

2. Amphotericin B भी IGST छूट में शामिल: 

केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ता देख इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी टैक्स छूट की सूची में शामिल किया है। 

3. GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे: 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये देगी।

4. मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट पर 8 जून तक आएगा फैसला: 

सीतारमण ने कोविड रिलेडेट मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट को लेकर कहा कि इस पर चर्चा हुई है और फिटमेंट पैनल के सजेशन काउंसिल से सामने रखे गए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) इन पर विचार और विचार करेगी और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट दी जाएगी। 

बैठक में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बता दें कि इससे पहले GST काउंसिल की बैठक अक्टूबर 2020 में हुई थी। 

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