केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं पर लागू नई केंद्रीय जीएसटी (CGST) दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसके बाद राज्यों को भी इसी आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य जीएसटी (SGST) दरें अधिसूचित करनी होंगी। जीएसटी से होने वाला राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है।
नई व्यवस्था के अनुसार मुख्य रूप से केवल दो दरें लागू होंगी—5 और 18 प्रतिशत। वहीं, लग्जरी और महंगी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। तंबाकू और इससे जुड़े उत्पाद 28 प्रतिशत से अधिक उपकर वाले श्रेणी में बने रहेंगे। वर्तमान में जीएसटी चार स्लैब—5, 12, 18 और 28 प्रतिशत—के तहत लगाया जाता है। सरकार ने निर्देश दिया है कि नई दरें लागू होने के बाद व्यापारियों और उद्योगों को इसका पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचाना होगा।
सरकार की अधिसूचना में विभिन्न वस्तुओं पर लागू नई दरों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। व्यवसायों को अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा और आपूर्ति श्रृंखलाओं में नए दरों के आधार पर मूल्य तय करना होगा। ये बदलाव जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर की बैठक में दरों में कटौती करने के फैसले के तहत किए गए हैं।