लखनऊ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के दौरान उपभोक्ता को ऑर्डर अधूरा मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने Swiggy लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को न सिर्फ राशि लौटाने, बल्कि मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने को भी कहा है।
ऑर्डर अधूरा मिला, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई
इंदिरानगर निवासी ऐश्वर्या वर्मा ने 18 नवंबर 2024 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर 2024 को उन्होंने पार्टी के लिए Swiggy ऐप से 4,347 रुपये का फूड ऑर्डर किया था, जिसका भुगतान उन्होंने UPI से किया। जब डिलीवरी हुई तो ऑर्डर में कुछ आइटम — दो वेज बर्गर पेटीज, चार मसाला फ्राइज और एक चिकन पेटीज — नहीं मिले, जिनकी कुल कीमत 1,036 रुपये थी।
ऐश्वर्या का आरोप था कि उन्होंने इस बारे में संबंधित रेस्टोरेंट और Swiggy दोनों से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला और न ही पैसे लौटाए गए।
आयोग ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने 5 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए Swiggy लिमिटेड को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को भुगतान की गई राशि पर 9% वार्षिक ब्याज के साथ रिफंड करे। साथ ही, उपभोक्ता को मानसिक तनाव के लिए 20,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करने को कहा गया।