राजस्थान में 3 मई तक बढ़ाई गयी कर्फ्यू की अवधि, जानिए क्या रहेगा बंद और कहां मिलेगी छूट

कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें कहा गया है कि 19 अप्रैल सुबह 5 से 3 मई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में ‘जन अनुशासन पखवाड़ा’ मनाया जाएगा. ऐसा कह सकते हैं कि राज्य में 19 अप्रैल से 3 मई तक कुछ जरूरी रियायतों के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया है. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. बाजार-माल-सिनेमाघर भी बंद रहेंगे. इसके अलावा भी कई सेवाओं पर रोक लगाई गई है.

राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस से दो विधायकों के संक्रमित होने के साथ ही इस संक्रमण के रिकार्ड 10514 नये मामले आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,14,869 हो गई है. साथ ही, 42 और मरीजों की मौत हो जाने से इस महामारी के चलते अबतक 3151 लोगों की जान चली गई. राज्य में उपचाराधीन मरीज बढकर 67,387 हो गए हैं.

‘जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होंगी ये पाबंदियां –

  • पखवाड़े के दौरान सभी कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  • यात्रा टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो, हवाईजहाज आदि में यात्रा की सुविधा मिल सकेगी.
  • यात्रा से पूर्व 72 घंटे में करवाया गया आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा.
  • सब्जी, फल, दूध ,किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा.
  • ठेला, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा आदि के जरिए शाम 7 बजे तक खुदरा में बिक्री हो सकेगी.
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी.
  • एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप सेवा रात 8 बजे तक चालू रहेगी.
  • मिठाई की दुकान, प्रोसेस्ड फूड, टेक अवे रात 8 बजे तक जारी रहेंगे.
  • अनिवार्य सेवाएं… चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की दुकान, उद्योग, निर्माण इकाइयां चालू रहेंगी, जिससे श्रमिकों का पलायन रोका जा सके.

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