दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के लिए निर्देश जारी किए, इन जगहों पर मिलेगी छूट

नई दिल्ली. राजधानी में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है. सरकार के आदेश में कहा गया है कि इसके लिए DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी. सरकार के आदेश के मुताबिक अनलॉक-7 में स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल शैक्षणिक ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं. इस आदेश के बाद अब एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है, जैसे स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम हो सकेंगे.

कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की छूट दी गई है. अब किसी भी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली में पुलिस, आर्मी की शैक्षणिक ट्रेनिंग या स्कूल और कर्मचारियों से जुड़ी ट्रेनिंग की अनुमति होगी. सरकार के आदेश के तहत नई गाइडलाइंस के तहत स्कूल-कॉलेज में अकादमिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे, लेकिन सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. फिलहाल दिल्ली में स्कूल-कॉलेजों के पास सिनेमा हॉल, राजनीतिक-धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.

गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने बीते दिनों ही राजधानी में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने को लेकर नई योजना जारी की. इसके तहत दिल्ली कलर-प्लान लागू किया गया है. राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति, संक्रमित केसों की संख्या, अस्पतालों में मरीजों की तादाद के आधार पर DDMA ने लॉकडाउन की घोषणा करने की योजना बनाई है. दिल्ली में अब येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड अलर्ट के मुताबिक ही लॉकडाउन लगाने का फैसला होगा. बीते दिनों दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कलर-प्लान को मंजूरी दी गई.

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