गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त विदेशियों के भारत आने पर रोक, राज्यों में बनेंगे डिटेंशन कैंप

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के प्रवेश और ठहरने को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अब ऐसे विदेशी नागरिक जिन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, आतंकवाद, जासूसी, हत्या, दुष्कर्म, बाल तस्करी या प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया है, उन्हें भारत में आने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिटेंशन कैंप
नए इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डिटेंशन कैंप बनाए जाएंगे, जहां अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और उनकी आवाजाही सीमित होगी।

बायोमेट्रिक जानकारी अनिवार्य
अब किसी भी वीजा या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए आवेदन करते समय विदेशी नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। यह जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर सुरक्षित रखी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल और कोस्ट गार्ड को निर्देश दिया गया है कि अवैध प्रवेश करने वालों की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी दर्ज कर उन्हें वापस भेजें।

किस अपराध में लगेगी रोक
भारत में प्रवेश या ठहरने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि कोई विदेशी नागरिक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, आतंकवाद, जासूसी, दुष्कर्म, हत्या, बाल शोषण, नशीली दवाओं या मानव तस्करी, नकली दस्तावेज या क्रिप्टोकरेंसी तस्करी, साइबर अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में शामिल हो।

रोजगार और मीडिया पर नियंत्रण
वैध वीजा पर आने वाला कोई भी विदेशी बिजली, पानी या पेट्रोलियम क्षेत्र की निजी कंपनियों में बिना विशेष अनुमति काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल, वेब सीरीज या रियलिटी शो बनाने के लिए केंद्र सरकार से लिखित अनुमति जरूरी होगी।

पर्वतारोहण और प्रतिबंधित क्षेत्रों में पाबंदी
विदेशी नागरिक बिना अनुमति किसी भी पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सकते। उन्हें रूट बताना होगा, सरकारी संपर्क अधिकारी साथ रखना होगा और कैमरा व वायरलेस उपकरण के इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। भारत के संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए अलग से परमिट लेना अनिवार्य होगा। अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान मूल के नागरिकों को इन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं।

नाविक और विमान चालक दल पर नियम
समुद्री जहाज के नाविक और विमान चालक दल के विदेशी सदस्य केवल वैध भारतीय वीजा या लैंडिंग परमिट/शोर लीव पास होने पर भारत में उतर सकेंगे।

देश छोड़ने पर भी नियंत्रण
केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी व्यक्ति को भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसकी मौजूदगी किसी अदालत के मामले के लिए जरूरी है, वह संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है, या उसके जाने से भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था पर निगरानी और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को दी गई है।

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