लिक्विड ऑक्सीजन के गैर चिकित्सकीय उपयोग पर सरकार ने लगाई रोक, किसी भी इंडस्ट्री को छूट नहीं

लिक्विड ऑक्सीजन (Liquid Oxygen) का चिकित्सा के अलावा अब कहीं और इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने रविवार को लिक्विड ऑक्सीजन के गैर चिकित्सकीय उपयोग (Non-Medical Purpose) पर पूरी तरह से रोक लगा दी। किसी उद्योग को इसके इस्तेमाल की छूट नहीं दी जाएगी। केंद्र ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को उत्पादन बढ़ाने और चिकित्सा इस्तेमाल के लिए इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी यह आदेश कोरोना वायरस की महामारी की नई लहर की वजह से देश के कई हिस्सों विशेषकर राजधानी दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के बीच आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने रविवार को यह निर्देश जारी किया। पहले भी केंद्र सरकार ने सिर्फ नौ उद्योगों को छोड़कर सभी मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन अब यह छूट पूरी तरह खत्म कर दी गई है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए और सभी उत्पादन यूनिट्स लिक्विड ऑक्सीजन प्रोडक्शन की अधिकतम क्षमता का प्रयोग करे एवं उसे सरकारों को चिकित्सा उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और अगले आदेश जारी रहेगा।

भल्ला ने निर्देश दिया कि लिक्विड ऑक्सीजन के भंडार को तत्काल चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को मुहैया कराया जाए और किसी भी उद्योग को इस संबंध में छूट नहीं होगी। बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर 551 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट (551 New Oxygen Generation Plants) की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

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