दिल्ली-एनसीआर में अभी भी हवा का स्तर पूरी तरह से नहीं सुधरा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अलग-अलग स्तर पर है। दिल्ली में ओवरऑल AQI अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। यहां यह सूचकांक 339 तक पहुंच चुका है। नोएडा में अभी यह सूचकांक 371 पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है तो वहीं धीरपुर के नजदीक यह घातक श्रेणी में पहुंच चुका है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार और बृहस्पतिवार को दिल्ली में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं, हवा की गुणवत्ता अभी और खराब हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं, दिल्ली में आज और कल हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के AQI में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि, हवा की क्वालिटी अभी भी गंभीर से खराब श्रेणी में ही है।
इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। सिर्फ गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 से नीचे यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। शेष सभी जगहों का एयर इंडेक्स 300 से ऊपर ही रहा। हवा, पराली जलाने की घटनाओं और इसके धुएं की हिस्सेदारी में मंगलवार को भी कमी बरकार रही।
खुल गए स्कूल
हालांकि, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले वायु प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। जिसको देखते हुए बुधवार यानी आज से स्कूल फिर से खुल गए हैं जिसके बाद सुबह के वक्त सड़क पर छात्र स्कूल जाते हुए नजर आए। प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के साथ ही उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल में बाहरी गतिविधियां जैसे खेल-कूद पर प्रतिबंध लगाया था। बीते हफ्ते शनिवार और रविवार को वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों पर लगे सभी पाबंदियों को वापस लेकर 9 नवंबर से कक्षाएं लेने का आदेश दिया था।
प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन, ‘मिगसन बिल्डर्स” पर 25 लाख का जुर्माना
गौतम बुद्ध नगर जनपद के प्रदूषण विभाग ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के नियमों का उल्लंघन करने पर ‘मिगसन बिल्डर’ पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि जनपद में जीआरएपी के तीसरे चरण के नियम लागू हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों पर लगातार निगरानी रखकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जानकारी मिली कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-27 में स्थित ‘मिगसन बिल्डर’ कंपनी में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मिगसन बिल्डर ने निर्माणस्थल पर ‘ग्रीन एयर बैरियर’ नहीं लगाया गया था और एकमात्र एंटी स्माग गन लगाई गई थी, जोकि काम नहीं कर रही थी। अधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य व वाहनों के आवागमन के कारण धूल उड़ रही थी। इसकी रोकथाम के लिए नेट आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ऐसे में एनजीटी के नियमानुसार कंपनी पर 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ तथा 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।