नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: हाई कोर्ट ने परिणामों पर लगाई रोक

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणामों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। याचिका 8 अगस्त 2025 को देहरादून निवासी अभिषेक सिंह ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरक्षण तय करने में गड़बड़ी हुई, जिससे कई उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में रिजर्व कर दिए और 18 अगस्त को अगली सुनवाई तय की। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भी तलब की है और दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है।

चुनाव विवाद 14 अगस्त 2025 को मतदान के दौरान सामने आया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके पांच जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस की मौजूदगी में जबरन उठाया गया, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष चुनाव को रद्द कर दिया और लापता सदस्यों को खोजने का निर्देश पुलिस को दिया। साथ ही तल्लीताल थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी जारी किया।

इस विवाद ने राजनीतिक तनाव बढ़ाया। चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़पें हुईं, और बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। कोर्ट ने शपथ पत्रों की सत्यता पर भी ध्यान दिया, जिसमें लापता सदस्यों ने चुनाव से कोई संबंध न होने की बात कही थी।

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