दिल्ली में नया स्कूल शिक्षा अधिनियम लागू, आप ने सरकार पर साधा निशाना

राजधानी में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 लागू कर दिया गया है। इस कानून को लेकर विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर कड़ा हमला बोला है।

आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह नया शिक्षा कानून पूरी तरह निजी स्कूल मालिकों के हित में बनाया गया है, जबकि यह मध्यमवर्गीय परिवारों और छात्रों के अभिभावकों के खिलाफ है।

उन्होंने आगे बताया कि इस कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत कार्यकर्ता दिल्ली की सभी विधानसभाओं में निजी स्कूलों के बाहर पर्चे बांटकर अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे 1 अप्रैल को बढ़ाई गई फीस को वापस लिया जा सके।

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