लोकसभा में ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक-2025’ पारित

लोकसभा ने ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक-2025’ को ध्वनि मत से पास कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभावों को रोकना और नियंत्रित करना है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजिटल तकनीक के इस युग में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के गेम शामिल हैं: ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। बिल के जरिए ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जो इन गेम्स के विकास और प्रोत्साहन की जिम्मेदारी लेगी।

ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए हानिकारक

अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को समाज के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इसमें लोग अपनी जिंदगीभर की बचत गंवा सकते हैं। एक बार क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी साझा करने के बाद लगातार पैसे कटने की संभावना रहती है। मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से 31 महीनों में 32 आत्महत्याओं की घटनाएं दर्ज की गईं। उन्होंने कहा, “जो लोग ये गेम खेलते हैं, वे पीड़ित हैं, जबकि जिनके द्वारा ये गेम बनते हैं, चलाए जाते हैं या उनका प्रचार किया जाता है, उनकी जवाबदेही बनती है।”

बिल में दंड और प्रतिबंध

बिल के अनुसार, कानून बनने के बाद इसे उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को तीन साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन देने वालों के लिए दो साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

बिल का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना और उनके संचालन को विनियमित करना है। वहीं, ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ड्रीम 11 और अन्य ऐप्स का भविष्य

बिल के संसद में पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठे हैं कि क्या इससे ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेम्स पर भी रोक लगेगी। बिल में स्पष्ट किया गया है कि जिन ऐप्स में पैसे लगाकर खेला जाता है, उन्हें बंद किया जा सकता है। साथ ही, सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले और लत पैदा करने वाले ऐप्स पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह, ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगने की पूरी संभावना है।

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