नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करते हुए जीवन और कारोबार को सरल बनाना तथा विश्वास-आधारित शासन को और मजबूत करना है। लोकसभा की कार्यसूची में दर्ज जानकारी के अनुसार, इस संशोधन के जरिए कई अधिनियमों में बदलाव किए जाएंगे।
व्यापार सुगमता और नागरिक हित पर फोकस
प्रस्तावित विधेयक में 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे व्यावसायिक माहौल और नागरिकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। यह कदम सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत पहले भी 2023 में जन विश्वास अधिनियम लाकर 19 मंत्रालयों व विभागों से जुड़े 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया था।
गैरजरूरी कानूनों की समाप्ति
सरकार ने अब तक 40,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया है और 1,500 से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को रद्द कर चुकी है। कई प्रावधानों से कारावास हटाकर केवल जुर्माना रखा गया, जबकि कुछ में दंड को सरल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में भी इस बात पर जोर दिया था कि मामूली मामलों में जेल का प्रावधान रखने वाले कानूनों को खत्म किया जाएगा।
अंतरिक्ष यात्री शुक्ला की वापसी पर विशेष चर्चा
सोमवार को लोकसभा में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा से वापसी पर भी विशेष चर्चा होगी। इसका विषय है— अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका।