पंजाब कैबिनेट ने बेअदबी के मामलों से निपटने के लिए प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद, विधेयक को आज ही विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। राज्य में अब तक धार्मिक ग्रंथों या स्थलों की बेअदबी पर सख्त दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन इस नए कानून के तहत ऐसे मामलों में दोषियों को उम्रकैद की सजा दी जा सकेगी। साथ ही, दोषियों को पैरोल का लाभ भी नहीं मिलेगा।
नए कानून के तहत बेअदबी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य में लंबे समय से इस तरह के कानून की मांग उठती रही है।
विशेष सत्र का तीसरा दिन आज
पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार की योजना है कि बेअदबी विरोधी विधेयक को पेश करने के बाद, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों की राय लेने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू हो रहे सत्र में पंजाब राज्य विकास कर संशोधन विधेयक 2025 और पंजाब विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2025 को भी पारित किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह निचले क्षेत्रों में बाढ़ से जुड़ी चिंताओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं।
वहीं, कृषि मंत्री द्वारा पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड की 2017-18 से 2021-22 तक की वार्षिक रिपोर्ट और पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 2019 के अंतर्गत आवश्यक वित्त विभागीय आदेश भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।