संभल। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कराने के मामले में 1.35 लाख रुपये का जुर्माना अदा कर दिया है। प्रशासन ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए इसे हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया है।
करीब 250 दिन चली सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने पाया कि सांसद के आवास पर बिना अनुमति नवनिर्माण किया गया, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम विकासचंद्र के अनुसार, बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कराने पर 5,707 रुपये शमन शुल्क, निर्माण न रोकने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, और नोटिस के बाद भी कार्य जारी रखने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1.25 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
निर्माण में फ्रंट सैट बैक में दीवार, कॉलम, छत सहित अन्य ढांचे शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में स्वयं हटाना होगा। समय सीमा बीतने पर प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।