नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए नियम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय मूल के उन विदेशी नागरिकों का ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रद्द किया जा सकेगा, जिन्हें दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा हो चुकी हो, या जिनके खिलाफ ऐसे अपराध में आरोपपत्र दायर हुआ हो, जिसकी अधिकतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक है। ओसीआई कार्ड से धारक को बिना वीजा भारत आने की सुविधा मिलती है।
गृह मंत्रालय ने यह प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू किया है।
अगस्त 2005 से लागू है योजना
ओसीआई योजना की शुरुआत अगस्त 2005 में हुई थी। इसके अंतर्गत ऐसे भारतीय मूल के लोग पंजीकरण करा सकते हैं, जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों या उस दिन नागरिक बनने के पात्र थे। हालांकि, पाकिस्तान, बांग्लादेश और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कुछ देशों के नागरिक इसके लिए पात्र नहीं हैं।