सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने की दी इजाजत, दिल्ली-एनसीआर में बिक्री पर रोक

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की सशर्त अनुमति प्रदान की। हालांकि, अदालत ने साफ कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में इन पटाखों की बिक्री पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी।

अदालत ने निर्देश दिया है कि केवल वही निर्माता ग्रीन पटाखे बना सकेंगे, जिन्हें अधिकृत एजेंसियों – नीरी (NEERI) या पेसो (PESO) – से प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। इसके साथ ही निर्माताओं को यह लिखित आश्वासन भी देना होगा कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री नहीं करेंगे।

अदालत ने यह प्रतिबंध प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लगाया है, जो विशेषकर दिवाली के समय गंभीर स्थिति तक पहुंच जाता है। मामले की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि भविष्य में बिक्री से संबंधित क्या कदम उठाए जाएं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here