जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- बरकरार रखें यथास्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. यानी ये कार्रवाई जारी रहेगी, या रोक लगेगी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा. 

दो दिन चलनी थी कार्रवाई

जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा की जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था. इसके तहत 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलना था. इसी के तहत बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है. 

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