नहीं होगी चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग, सीएम धामी बोले- वेदों में नहीं लिखा

उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अपने रुख में नरमी लाने को नहीं तैयार है। हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगाई है और वहां के पूजा अनुष्‍ठानों का लाइव प्रसारण करने का आदेश दे चुका है। हालांकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं।

पिछले हफ्ते कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल (एजी) ने भी ऐसी ही दलील थी। जिस पर कोर्ट ने दो टूक कहा था कि भारत लोकतांत्रिक राज्‍य है जहां कानून का शासन है शास्‍त्रों का नहीं। चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने एजी एसएन बाबुलकर से कहा कि वे धार्मिक तर्क न दें क्‍योंकि इन तर्कों का कोई कानूनी आधार नहीं है।

सीएम बोले, वेदों में नहीं लिखा है इसलिए नहीं होगा लाइव प्रसारण
हालांकि अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद साफ है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं देगी। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धामी ने कहा, ‘सभी का मत यही है कि लाइव प्रसारण कहीं नहीं होता है। वेदों में भी नहीं लिखा गया है। इसलिए लाइव प्रसारण हम नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग ऐफिडेविट देने वाले हैं।’

एडवोकेट जनरल भी जता चुके हैं ऐतराज
एजी ने अपने जवाब में कहा था कि मंदिरों में पूजापाठ की लाइव स्‍ट्रीमिंग का फैसला देवस्‍थानम बोर्ड को लेने की अनुमति दी जाए। साथ ही यह भी जोड़ा था कि कुछ पुजारियों का कहना है कि हिंदू शास्‍त्र इन विधि विधानों के लाइव प्रसारण को अनुमति नहीं देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था, ‘अगर कोई ऐसा आईटी ऐक्‍ट है तो कृपया हमें दिखाएं जो कहता हो कि मंदिर में होने वाले पूजा अनुष्‍ठान की लाइव स्‍ट्रीमिंग नहीं की जा सकती।’

‘देश में शास्त्रों का नहीं, कानून का शासन’

अपनी टिप्‍पणी में कोर्ट ने कहा था, ‘शास्‍त्र इस देश को कंट्रोल नहीं करते। इस देश का नियंत्रण और इसके भविष्‍य का मार्गदर्शन भारत के संविधान के जरिए होता है। हम संविधान और उसके कानूनों के परे नहीं जा सकते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का शासन है शास्‍त्रों का नहीं।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here