IPS अमिताभ ठाकुर समेत जबरन रिटायर किए गए उत्तर प्रदेश के तीन पुलिस अधिकारी

कई सालों से चल रही उठा-पटक के बाद आखिरकार योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन-तीन IPS एक ही झटके में रिटायर कर दिए हैं. भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के इन तीन आला अफसरों में चर्चित 1992 बैच के यूपी कैडर के IPS अमिताभ ठाकुर भी शामिल हैं. अमिताभ के साथ राज्य पुलिस से हमेशा के लिए बाहर किए गए दो अन्य पुलिस अफसरों में राजेश कृष्ण और राकेश शंकर भी शामिल हैं. इन सभी को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया गया है.

यूपी पुलिस महकमे से हमेशा के लिए जबरिया रुखसत किए गए, तीनों ही पुलिस अफसर गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग के दौरान लपेटे में आए हैं. अमिताभ ठाकुर जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से और अखिलेश यादव सरकार से सीधे-सीधे पंगा ले चुके हैं. वहीं राजेश कृष्ण के खिलाफ भर्ती घोटाले में शामिल होने को लेकर जांच चल रही है.

इसी तरह जबरन रिटायर किए जाने वाले पुलिस अफसरों की सूची के मुताबिक, राकेश शंकर इन दिनों उप-महानिरीक्षक (DIG) स्थापना पद पर तैनात थे. वे लंबे समय से देवरिया शेल्टर होम प्रकरण में फंसे हुए हैं. उनके खिलाफ भी जांच चल रही है. जबकि हाल-फिलहाल यूपी पुलिस महकमे में IG रुल्स एवं मैनुअल के पद पर तैनात IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ भी कुछ शिकायतें लंबित हैं. इन तीनों को ही हटाए जाने संबंधी आदेशों के मुताबिक, इन्हें गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस महकमे में काम करने के लायक मानने से इनकार कर दिया है.

लोकहित में पुलिस सेवा में तैनात रखे जाने के लायक नहीं

ये फैसला गृह मंत्रालय की एक विशेष समिति की रिपोर्ट के बाद लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, हटाए गए पुलिस अफसर राजेश कृष्ण इन दिनों बाराबंकी में मौजूद पीएसी की 10वीं बटालियन के सेना नायक (कमांडेंट) हैं. राजेश कृष्ण आजमगढ़ में हुए पुलिस भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं. उनके खिलाफ भी अभी तक जांच लंबित है.

इस आशय संबंधी अधिकृत आदेश 21 मार्च 2021 को यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने भी जारी कर दिया है. जिसमें साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि अमिताभ ठाकुर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 17 मार्च 2021 के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से मुक्ति दी जाती है. चूंकि वे लोकहित में पुलिस सेवा में तैनात रखे जाने के लायक नहीं हैं. यह सख्त कदम अखिल भारतीय सेवाएं की नियमावली-1958 के नियम 16 के उप-नियम-3 के अंतर्गत के तहत उठाया गया है. राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में साफ-साफ लिखा है कि IPS अमिताभ ठाकुर के राज्य पुलिस महकमे से हमेशा-हमेशा के लिए हटाए जाने के वक्त उन्हें,  तीन महीने का वेतन और भत्ते भी दिए जाएंगे.

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