पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना हुआ आसान, ईपीएफओ ने जारी किया नया नियम

ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़े एक और नियम में बदलाव किया है. केंद्रीय भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब किसी भी कर्मचारी को नौकरी बदलने पर कंपनी के बिना वेरिफिकेशन किए भी प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर किया जा सकता है.

ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के प्रोसेस को सरल बना दिया है. कर्मचारियों को अकाउंट ट्रांसफर करने लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. वह खुद क्लेम करके अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकेंगे. बशर्ते उनका UAN आधार से लिंक हो और मेंबर्स के सभी पर्सनल डिटेल मेल खाते हों. आइए आपको बताते हैं कि किन सब्सक्राइबर्स को इसका फायदा मिलेगा.

इन यूजर्स को मिलेगी राहत

  • जिनका अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या फिर उसके बाद अलॉट किया गया हो और एक ही यूएएन कई मेंबर आईडी से जुड़ा है और आधार से जुड़ा है.
  • अगर आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 को या फिर उसके बाद जारी किया गया हो और आपके पास एक आधार से कई UAN नंबर हो तो सिस्टम उन्हें एक ही मानता है. इससे कंपनी के बिना सीमलेस ट्रांसफर किया जा सकता है.
  • अगर UAN 01/10/2017 से पहले जारी किया गया है तो एक ही यूएएन के भीतर ट्रांसफर किया जा सकता है. बस UAN आधार से जुड़ा हो और मेंबर ID में नाम, जन्म तिथि (DOB) आदि जानकारी मेल खाती हो.
  • अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर के मामले जिसमें कम से कम एक UAN एक 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया हो, एक ही आधार से जुड़ा हुआ है, और सदस्य आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ और लिंग समान है.

पीएफ अकाउंट

ईपीएफओ की ओर से चलाई गई इस स्कीम के तहत, सभी निजी कर्मचारियों की सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा कंपनी पीएफ में जमा करती है और उतना ही कर्मचारी को जमा करना होता है, जिसमें कंपनी की ओर से जमा पैसे में से 8.33 हिस्सा ईपीएस में जाता है. वहीं, 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जमा होता है.

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