यूपी: कोरोना मरीजों को भर्ती न करने वाले अस्पतालों पर महामारी एक्ट में दर्ज होगा केस

लखनऊ. कोरोना (Covid 19) के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों के उदासीन रवैये को देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े आदेश जारी किए हैं. सीएम ने अस्पतालों के खराब रवैये को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है कि यदि अब किसी भी कोरोना मरीज को भर्ती करने में हॉस्पिटल ने हीलाहवाली दिखाई तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा. चिकित्सा विभाग के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को कम करने के लिए चार मेडिकल कॉलेजों और चार स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्‍थापना की जाएगी. इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1.15 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 22,439 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. इसी के साथ प्रदेश में 1,29,848 एक्टिव मामले हो गए हैं. स्वास्‍थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहन प्रसाद ने बताया कि संक्रमण से अब तक 9480 लोगों की मौत हुई है. वहीं पिछले एक दिन में 2,06,517 सैंपलों की जांच की गई है, दूसरी तफ 4222 लोग ऐसे भी थे जो स्वस्‍थ्य होकर अस्पताल से घर लौट गए हैं.

वहीं एक दिन पहले सूबे में 20,510 कोरोना संक्रमित मामले मिले थे. वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कई बड़े और अहम फैसले लिए. उन 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में बदलाव किया है, जहां प्रतिदिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. इन जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

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