नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि उसने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची को तैयार कर लिया है। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कराया जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अधिसूचना जारी होते ही यह सूची आयोग के विशेष काउंटर से प्राप्त की जा सकेगी। अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।
धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा
21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके कार्यकाल की समाप्ति में अभी दो साल से अधिक का समय शेष था। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि वे स्वास्थ्य का ध्यान रखने और चिकित्सकीय परामर्श का पालन करने के लिए पद छोड़ रहे हैं।
धनखड़ के इस्तीफे के कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन नए उपराष्ट्रपति को पूरा पांच वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, शेष अवधि नहीं।

इन सदस्यों से मिलकर बनता है निर्वाचक मंडल
संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ राज्यसभा के नामित सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
चुनाव आयोग ने बताया कि 1974 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियमों के तहत आयोग को सभी सदस्यों के अद्यतन पते और जानकारी के साथ निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करनी होती है। यह सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के आधार पर वर्णानुक्रम में तैयार की गई है और प्रत्येक सदस्य को क्रमांक भी दिया गया है।