लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब महिलाओं के नाम एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी, जिससे उन्हें अधिकतम एक लाख रुपये तक की बचत हो सकेगी।
स्टांप एवं पंजीयन विभाग के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता द्वारा मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई, जो बुधवार से लागू हो गई है।
अब तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही दी जाती थी, जिससे महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपये की बचत होती थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर सीधे एक करोड़ रुपये कर दिया है।
यह फैसला 22 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। सरकार का कहना है कि पिछले लगभग दो दशकों में संपत्तियों की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है, ऐसे में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना जरूरी था।
स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि इस कदम से महिलाओं के नाम पर संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा।