फिर जेल से बाहर आएगा राम रहीम? हाईकोर्ट से मांगी 21 दिन की फरलो

चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राम रहीम ने 21 दिन की छुट्टी लेने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है।

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए थे ये निर्देश

फरवरी में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह कोर्ट अनुमति के बिना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को और पैरोल न दें। हाई कोर्ट तब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी थी।

राम रहीम ने दिया ये बयान

21 दिन की छुट्टी के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए डेरा प्रमुख ने अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 के तहत कानून के अनुसार छुट्टी के आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश मांगे हैं। जिसमें उल्लेख किया गया है कि छुट्टी के लिए एक आवेदन पहले ही दिया जा चुका है। साथ ही अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन 29 फरवरी के स्थगन आदेश के कारण उस याचिका पर विचार नहीं किया गया।

गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। छुट्टी की मांग करते हुए अपनी नवीनतम याचिका में राम रहीम ने कई कल्याणकारी गतिविधियों का उल्लेख किया है जो उनके नेतृत्व वाले संप्रदाय द्वारा की जाती हैं, जिसके लिए उनके द्वारा प्रेरक अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

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