एक फोन में दो सिम कार्ड इस्तेमाल करने पर देने होंगे पैसे, सरकार लगा सकती है चार्ज

अगर आप अपने मोबाइल फोन में दो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम आने वाली है। आपको मोबाइल फोन में दो सिम कार्ड रखने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने लैंडलाइन और मोबाइल नंबर पर चार्ज लगाने का सुझाव दिया है। इसलिए अगर आप फोन में दो सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। 

अथॉरिटी का कहना है कि मोबाइल नंबर एक सरकारी संपत्ति है, जो मूल्यवान और सीमित है। 6 जून 2024 को जारी हुए एक कंसल्टिंग पेपर में इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, इस चार्ज को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगाया जा सकता है, जिसे बाद में कंज्यूमर्स से वसूला जा सकता है।

मोबाइल नंबर सरकारी संपत्ति है
TRAI का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग सिस्टम का रिव्यू किया जाना जरूरी है। अथॉरिटी का कहना है कि मोबाइल नंबर एक सीमित सरकारी संपत्ति हैं। इसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इन पर चार्ज लगाना चाहिए।

TRAI की तरफ से बन सकता है नया प्लान
आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि TRAI की तरफ से मोबाइल ऑपरेटर्स से मोबाइल फोन और लैंडलाइन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेने का प्लान बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मोबाइल ऑपरेटर्स इसकी भरपाई ग्राहकों से कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने एक सिम को डीएक्टिवेट रखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। 

भारत में टेलीकॉम यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से ये सेक्टर काफी बदल गया है। TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2024 में भारत में 1.19 अरब से ज्यादा टेलीफोन कनेक्शन हैं। साथ ही भारत में टेलीकॉम डेंसिटी 85.69 परसेंट पहुंच गई है। यानी भारत में हर 100 में 85 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है।

मोबाइल ऑपरेटर्स सिम बंद नहीं कर रहे
TRAI की मानें तो जिन यूजर्स ने लंबे समय से अपने सिम कार्ड को एक्टिव नहीं किया है उनके नंबर को मोबाइल ऑपरेटर्स बंद नहीं कर रहे हैं। मोबाइल नंबर बंद करके मोबाइल ऑपरेटर्स अपना यूजर बेस नहीं कम करना चाहए। जबकि नियम यह है कि अगर कोई सिम कार्ड लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसे ब्लैकलिस्ट करके बंद कर देना चाहिए। ऐसे में TRAI की ओर से मोबाइल ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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