यूपी एसआई भर्ती में बदलाव: महिला उम्मीदवारों के लिए पिता पक्ष का जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उपनिरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के सवालों का समाधान जारी कर दिया है। महिला उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए जाति प्रमाणपत्र संबंधी प्रश्न पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ पाने के लिए उन्हें केवल पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि शासनादेश के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण पिता की श्रेणी से होता है। ऐसे में आवेदन पत्र भरते समय वही प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

शैक्षिक दस्तावेजों को लेकर दिशा-निर्देश
बोर्ड ने बताया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की अंकतालिका और प्रमाणपत्र यदि अलग-अलग हैं, तो दोनों अपलोड करने होंगे। वहीं, यदि अंकतालिका और प्रमाणपत्र एक ही दस्तावेज में सम्मिलित हैं, तो उसी दस्तावेज़ को दोनों स्थानों पर अपलोड किया जाएगा।
स्नातक उपाधि को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि इसे अपलोड करना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास अभी अंतिम डिग्री उपलब्ध नहीं है, वे प्रोविजनल डिग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा के समय मूल स्नातक उपाधि दिखाना जरूरी होगा।

भर्ती प्रक्रिया और अंतिम तिथि
प्रदेश पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर (SI) के 4543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और 11 सितंबर 2025 अंतिम तिथि तय की गई है।

जरूरी दस्तावेजों की सूची

  • आधार कार्ड
  • हाईस्कूल (10वीं) की मार्कशीट
  • इंटरमीडिएट (12वीं) की मार्कशीट
  • स्नातक की सभी मार्कशीटें
  • हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो – SC/ST/OBC/EWS)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए)
  • एक्स-सर्विसमैन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अधूरे या निर्धारित समयसीमा के बाद जारी किए गए दस्तावेज़ों के कारण आवेदन निरस्त हो सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि सभी प्रमाणपत्र समय से पहले तैयार रखें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here