दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर कथित तौर पर आचार संहिता उल्लंघन से संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में पीएम मोदी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव में देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भाजपा के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत चुनाव आयोग को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है।
कोर्ट में ईसीआई की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के आवेदन चुनाव आयोग को हर दिन मिल रहे हैं। इन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है।