उत्तरप्रदेश:15 साल पुराने बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों पर 5000 जुर्माना, बचाव के लिए ये काम करना होगा

शहर में बिना पंजीयन दौड़ रहे वाहन आरटीओ के लिए सिरदर्द बन गया है। बार-बार नोटिस के बाद भी गाड़ी मालिक चेत नहीं रहे है। 15 साल उम्र पूरी के होने के बाद भी गाड़ी मालिक दो व चार पहिया वाहन सड़क पर बिना पंजीयन दौड़ा रहे हैं। अब ऐसे वाहन चेकिंग में पकड़े गए तो पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा।

गाड़ी मालिकों को ये काम करना होगा

15 साल उम्र पूरी कर चुके दो व चार पहिया वाहनों के प्रदूषण जांच के बाद गाड़ी मालिक को परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन के साथ फीस जमा करना पड़ेगा। जिसका प्रिंट आउट लेकर संबंधित आरटीओ कार्यालय जाना पड़ेगा। वहां गाड़ी का ब्यौरा दर्ज करके पुन: पंजीयन का प्रमाण पत्र मिलेगा। वहीं जिन्होंने गाड़ी कबाड़ में बेच दिया है या गाड़ी चलने लायक नहीं है और घर में खड़ी है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र आरटीओ कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। 

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