हरियाणा में अप्रचलित 56 पुराने कानून किए जाएंगे खत्म: खट्टर सरकार

हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार राज्य में अब वर्षों पुराने अप्रचलित कानूनों को खत्म करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम से जहां न्यायालयों का बोझ कुछ कम होगा, वहीं लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा में चिन्हित किए गए 56 में से 20 पुराने अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और अधिकारियों से शेष अन्य को भी जल्द खत्म करने पर काम करने को कहा है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्य सचिव संजीव कौशल अप्रचलित कानूनों और अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इन कानूनों को वापस लेने का फैसला हरियाणा राज्य समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद किया गया था।

राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुद्वारा आयोग के आयुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। बयान में कहा गया है कि दूसरे हरियाणा विधि आयोग के परामर्श से इन कानूनों को खत्म करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि समीक्षा समिति ने 56 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने और छह अन्य कानूनों और अधिनियमों में संशोधन करने की सिफारिश की थी।

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