भारत-पाक तनाव के बीच गुरुग्राम में ड्रोन व आतिशबाजी पर सख्त प्रतिबंध

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए जिले में ड्रोन, ग्लाइडर, आतिशबाजी सहित अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लिया गया है। आदेश के तहत जिले में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी, चीनी माइक्रो लाइट और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा दहशत की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और नियमों का पालन करें।

गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू, सांबा और पठानकोट क्षेत्रों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी।

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