दिल्ली में कारोबार करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब होटल, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस समेत सात प्रकार के व्यवसायों को दिल्ली पुलिस की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इन व्यवसायों के लाइसेंस जारी करने का अधिकार अब नगर निगम और संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। इससे लाइसेंस प्रक्रिया को और सरल और तेज बनाया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को लेकर कहा कि राजधानी में व्यापारिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया में यह सुधार सरकार की दूरदर्शिता और सकारात्मक प्रशासनिक सोच का परिचायक है। उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का आभार जताया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि केंद्र सरकार की ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ नीति के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे दिल्ली में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार का बड़ा हिस्सा है, बल्कि केंद्र सरकार की नीति का भी प्रमाण है।
कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हैं?
सरकार ने जिन व्यवसायों को दिल्ली पुलिस से हटाकर नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में दिया है, उनमें स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर सोशल मीडिया के जरिए खुशी जताते हुए कहा कि अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगी, जिससे व्यापारियों को होने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और असरदार कदम है।