पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान विवादित बयान देने से कानूनी शिकंजे में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
इस संबंध में रिहाई का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया था। सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने 16 जनवरी को जमानत अर्जी सुनवाई के बाद स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।