मुजफ्फरनगर। जिला मुख्यालय के लिफाफा प्रकरण मामले में अधिवक्ता असद जमा एडवोकेट की बेल इलाहाबाद से मंजूर हुई है। जिसके बाद असद जमा ने जमानत पाने के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी जो जिला न्यायालय ने खारिज कर दी थी।
बता दें कि असद जमा ने कलेक्ट्रेट में एक महिला अधिकारी के कार्यालय में अश्लील सामग्री से भरा लिफाफा फेंकने के आरोप में जेल में बंद पूर्व सभासद एवं अधिवक्ता असद जमा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। पिछले कई महीनों से असद जमा जेल में निरूद्ध था और जनपद न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शिकायत होने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच में पूर्व सभासद एवं अधिवक्ता असद जमा व उसकी एक महिला सहयोगी का नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने असद जमा को जेल भेज दिया था।