आजम खान पर लगा 1 करोड़ 63 लाख का जुर्माना, एसडीएम सदर ने जारी किया नोटिस

सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. योगी सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के ध्वस्तीकरण की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. तहसील प्रशासन ने पुलिस के साथ आजम खान के घर पर नोटिस चस्पा किया है.

नोटिस में आजम खान को 15 दिन का समय दिया गया है. इसमें आजम खान को 1 करोड़ 63 लाख 80 हजार का जुर्माना भरने और कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है. आजम खान को 19 अगस्त तक जवाब देना होगा. एसडीएम सदर ने जिला अदालत के आदेश के बाद ये नोटिस चस्पा किया है.

क्या है मामला?
बता दें कि जिला अदालत ने तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने संबंधी आदेश को बरकरार रखा था. वादी आकाश सक्सेना ने बताया कि 2019 में हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी भूमि पर है. उसकी जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है. लगभग 13 करोड़ लागत की वह सड़क बनवाई गई थी उस पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ था.

इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच के बाद गेट तोड़ने के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ आजम खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी. लगभग 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया था.

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