भिवानी: दोहरे हत्याकांड में 16 दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा

भिवानी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बुधवार को दोहरे हत्याकांड में 16 दोषी करार लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

2020 में होलीका दहन के दौरान अग्नि से प्रहलाद निकालने को लेकर हुआ था दो पक्षों के बीच विवाद
मामला 2020 का है। होलीका दहन के दौरान अग्नि के अंदर से प्रहलाद निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। जिसमें 55 वर्षीय सुरेश देवी व 30 वर्षीय मनवीर को गंभीर चोटें आई थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बवानीखेड़ा पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी।

इसी मामले में भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने 16 लोगों को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने बुधवार को सभी 16 दोषियों को धारा 148 में एक साल का कठोर कारावास, धारा 323 में एक साल का कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना, जुर्माना भरने पर एक माह अतिरिक्त सजा, धारा 341 में एक माह की सजा, धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

दोहरे हत्याकांड में इन्हें हुई है कठोर आजीवन कारावास की सजा
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट विजय रंगा ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में बवानीखेड़ा निवासी सुरेश उर्फ छोटू, रमेश, मोनू, बलजीत, सुरज, मुकेश, अनिल, संजय, कृष्णा, अजय, सोनू, सुनील, मूर्ति, सोनू, संदीप और संजय को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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