बिहार: मारपीट के मामले में पूर्व मंत्री ददन पहलवान को 2 साल की जेल की सजा

पटना : बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान उर्फ ददन यादव अब नेतागीरी नहीं कर पाएंगे। उनको कोर्ट से दो साल की सजा हुई है। 17 साल पुराने में उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। साल 2005 के पुराने मामले में ददन पहलवान समेत दस आरोपियों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। मारपीट से जुड़ा मामला था। सजा के साथ इन पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

पूर्व मंत्री ददन पहलवान को सजा
बक्सर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तीन सह विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने ददन पहलवान को सजा सुनाई है। इन्हें दो साल की जेल के साथ पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। ददन पहलवान समेत 10 लोगों पर आरोप था कि इन्होंने आरजेडी नेता रामजी यादव को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। इसी मामले में ददन पहलवान को 17 साल बाद सजा सुनाई गई।

RJD कार्यकर्ता की पिटाई मामला
एपीपी सत्यप्रकाश सिंह ने मीडिया को बताया कि 25 अक्टूबर 2005 को आरजेडी नेता रामजी यादव की पिटाई की गई थी। जिसमें वो अधमरा हो गए थे। बाद में रामजी यादव ने दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कोपवां के रहनेवाले रामजी यादव ने आरोप लगाया था कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान ने उनकी पिटाई कराई थी। आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव को विधानसभा में प्रचार करने में मदद करने को लेकर पूरा मामला था।

पार्टी में ऑफिस में की थी पिटाई
रामजी यादव के मुताबिक 25 अक्टूबर 2005 को वे डुमरांव के कलावती कॉम्प्लेक्स स्थित आरजेडी कार्यालय में बैठे थे। तभी अचानक ददन पहलवान, मदन सिंह, भुअर यादव, खुशचंद सिंह, अख्तर हुसैन, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव और लक्ष्मण वहां पहुंचे और लाठी-डंडे से उनकी जमकर पिटाई कर दी।

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