सांसद स्वपन दासगुप्ता को प्रत्याशी बनाकर बुरी फंसी बीजेपी! TMC ने की सदस्यता रद्द करने की मांग

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी, राज्यसभा के नामित सदस्य स्वपन दासगुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर बुरी तरह से फंस गई है। टीएमसी ने स्वपन दासगुप्ता को टिकट देने का विरोध किया है और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस मुद्दे को राज्यसभा में टीएमसी उठाएगी।

स्वपन दासगुप्ता राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के रूप में उनकी स्थिति का हवाला देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सबसे पहले उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ मुद्दा उठाया। मोइत्रा ने ट्वीट कर कह, “स्वपन दासगुप्ता पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची कहती है कि अगर कोई राज्यसभा का मनोनीत सांसद शपथ लेने और उसके 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। स्वपन दासगुप्ता को अप्रैल 2016 में शपथ दिलाई गई थी, जो अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे में अब बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें राज्सभा से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।”

टीएमसी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। संविधान का हवाला देते हुए टीएमसी स्वपन दासगुप्ता को राज्यसभा से अयोग्य घोषित किए जाने की मांग करेगी। संविधान की 10वीं अनुसूची की धारा 102 (2) और 191 (2) के तहत दलबदल के मुद्दे पर अयोग्यता के नियम 3 में यह बात कही गई है किसी सदन का नामित सदस्य तब अयोग्य घोषित किया जाएगा अगर वह शपथ लेने और उसके 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसी धारा के तहत बीजेपी स्वपन दासगुप्ता को टिकट देकर घिर गई है।

6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को बीजेपी ने अपने 26 प्रत्याशियों के नामों घोषणा की थी, जिसमें स्वपन दासगुप्ता का नाम भी शामिल था। स्वपन दासगुप्ता को अप्रैल 2016 में मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था।

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