सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं हो सकता है. पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के बाद बंगाल में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद 13 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था. इस फैसले को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी.