मुजफ्फरनगर। 15 अगस्त को एक पेट्रोल पंप पर ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने पुरकाजी विधायक अनिल कुमार व उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने नई मंडी थाना पुलिस को सात दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज कर अवगत कराने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कंपाउंड में चेंबर नंबर 26 में अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि गत 15 अगस्त 2021 को तत्कालीन पूर्व विधायक अनिल कुमार ने अपने साथियों के साथ शहर के पचेंडा रोड स्थित पेट्रोल पर ध्वजारोहण किया था। अधिवक्ता का कहना है इस दौरान पूर्व विधायक ने न केवल राष्ट्रध्वज को उल्टा फहराया, बल्कि ध्वज का अन्य तरीके से अपमान भी किया। जिसके तहत अधिवक्ता ने आरोपों को साबित करने के लिए उस समय वायरल हुई वीडियो भी कोर्ट के समक्ष सुबूत के तौर पर प्रस्तुत की। अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी का कहना है कि उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने पूर्व विधायक द्वारा किए गए राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले को सही मानते हुए नई मंडी थाना पुलिस को उनके व अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने नई मंडी थाना पुलिस को सात दिन के भीतर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।