हाइलाइट्स:
- केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने के लिए जारी किया SOP
- ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग की इजाजत जारी रहेगी, स्कूल आकर क्लास अटेंड करना स्वैच्छिक होगा
- स्कूलों में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी, स्पोर्ट्स गतिविधियों को नहीं होगी इजाजत
- स्कूलों को फिर से खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा
कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद हुए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर जारी कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ‘आने वाले दिनों में, शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों में 9-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर, गतिविधियों को आंशिक रूप से फिर से शुरू किया जाएगा। इसकी अनुमति 21 सितंबर से दी जाएगी।’
नए दिशा-निर्देश के अनुसार कक्षा 9-12वीं के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपने स्कूल जाने की अनुमति होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता/अभिभावकों से लिखित में सहमति लेनी होगी। छात्रों को फेसमास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी को छह फीट की सामाजिक दूरी बनानी होगी। स्कूलों में कम से कम 4060 सेकेंड के लिए हाथ धोना होगा।