32 सेवानिवृत्त महिला एसएससी अधिकारियों को पेंशन लाभ देने पर केंद्र करे विचार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और भारतीय वायु सेना को निर्देश दिया कि वे 32 सेवानिवृत्त महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर पेंशन लाभ देने के उद्देश्य से स्थायी कमीशन (पीसी) देने पर विचार करें। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली और जेबी पारदीवाला की पीठ ने हालांकि इस आधार पर उनकी बहाली का आदेश देने से इनकार कर दिया कि उन्हें 2006 और 2009 के बीच सेवा से बहुत पहले ही रिलीज कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने की वायु सेना की तारीफ
आदेश में कहा गया है, देश की सेवा करने की अनिवार्यताओं से संबंधित जरूरत को ध्यान में रखते हुए बहाली एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है। खंडपीठ ने कहा कि महिला आईएएफ अधिकारी यदि स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा पात्र पाई जाती हैं, तो वे उस तारीख से एकमुश्त पेंशन लाभ पाने की हकदार होंगी, जब वे सेवा में 20 साल पूरे कर चुकी होतीं, अगर यह जारी रहता। सीजेआई ने निष्पक्ष दृष्टिकोण लेने के लिए वायु सेना की सराहना की और केंद्र व वायु सेना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रमण्यम से वायु सेना प्रमुख और सरकार तक सराहना पहुंचाने के लिए कहा।

पूर्व महिला आईएएफ एसएससी अधिकारियों को राहत देते हुए पीठ ने कहा कि वे 1993-1998 के दौरान नीतिगत निर्णय के तहत सेवाओं में शामिल हुई थीं कि उन्हें पांच साल बाद स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, स्थायी सेवा आयोग के लिए विचार किए जाने के बजाय उन्हें क्रमिक रूप से छह और चार साल का विस्तार दिया गया। 

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